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DMK में ‘नई पीढ़ी’ की एंट्री का रास्ता साफ: दो कार्यकाल के बाद छोड़नी होगी कुर्सी; नेताओं के उम्र की सीमा तय

Sat, 22 Aug 2026 01:35 PM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, चेन्नई

सार

चेन्नई स्थित अन्ना अरिवालयम में हुई DMK की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने और संगठन में नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों की अधिकतम उम्र और कार्यकाल की सीमा तय की गई है।
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एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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DMK की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्टी संगठन में नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए विभिन्न पदों पर उम्र और कार्यकाल की सीमा तय करने का फैसला किया गया। शाखा समिति सचिव के लिए 45 वर्ष, वार्ड समिति सचिव के लिए 50 वर्ष और टाउन पंचायत, एरिया व सिटी कमेटी सचिवों के लिए 60 वर्ष की अधिकतम उम्र निर्धारित की गई है। अधिकांश पदों पर अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा भी तय की गई है।

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शाखा समिति सचिव के लिए 45 साल की उम्र सीमा
पार्टी संगठन में नई पीढ़ी को मौका देने के लिए शाखा समिति के सचिव पद के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष तय की गई है। इस पद पर चुना गया व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल तक ही जिम्मेदारी संभाल सकेगा।

वार्ड समिति सचिव की उम्र सीमा 50 साल
नगरपालिका, नगर निगम और टाउन पंचायत की वार्ड समितियों के सचिव पद के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इस पद पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल तक ही रह सकेगा।
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टाउन पंचायत समिति सचिव के लिए 60 साल की सीमा
टाउन पंचायत समिति के सचिव पद के लिए अधिकतम उम्र 60 वर्ष तय की गई है। यहां भी किसी व्यक्ति को अधिकतम दो कार्यकाल तक ही पद पर बने रहने की अनुमति होगी।

चेन्नई में 40 हजार मतदाताओं पर बनेगी एरिया कमेटी
चेन्नई कॉरपोरेशन में एरिया कमेटियों का गठन औसतन 40,000 मतदाताओं के आधार पर किया जाएगा। वहीं, अन्य नगर निगमों में एक एरिया कमेटी में औसतन 30,000 मतदाता होंगे। एरिया कमेटी के सचिव पद के लिए अधिकतम उम्र 60 वर्ष तय की गई है और कोई व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल तक इस पद पर रह सकेगा।

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सिटी कमेटी सचिव के लिए भी दो कार्यकाल की सीमा
सिटी कमेटियों का गठन औसतन 40,000 मतदाताओं के आधार पर किया जाएगा। सिटी कमेटी के सचिव पद के लिए अधिकतम उम्र 60 वर्ष तय की गई है। इस पद पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल तक ही जिम्मेदारी संभाल सकेगा।

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