हवाई यात्रा के दौरान एयरलाइन की ओर से विशेष श्रेणी के टिकट को अनैच्छिक रूप से स्तर नीचे करने पर जल्द ही यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा। विमानन नियामक डीजीसीए इसके लिए नया नियम लेकर आने वाला है।
डीजीसीए के अनुसार, नियम लागू होने के बाद, संबंधित एयरलाइन को ऐसे टिकटों का पूरा पैसा टैक्स समेत वापस करना होगा। साथ ही प्रभावित यात्री को अगली उड़ान मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) को हवाई यात्रियों की ओर से इस बारे में कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन समस्याओं के निपटारे के लिए डीजीसीए नियमों में संशोधन कर रहा है। हवाई यात्रा नियामक ने कहा, हवाई सेवाओं के तेजी से विस्तार और यात्रियों की संख्या में इजाफा होने पर कभी-कभी एयरलाइंस यात्रियों के टिकटों को डाउनग्रेड कर देती हैं।
डीजीसीए ने गरुड़ एयरोस्पेस के किसान ड्रोन को दी मंजूरी
ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस के स्वदेशी तकनीक से निर्मित किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (आरपीटीओ) की मंजूरी मिल गई है। डीजीसीए टाइप प्रमाणन मानव रहित हवाई वाहनों की गुणवत्ता जांच और परीक्षण की कड़ी प्रक्रिया के बाद जारी किया जाता है। कंपनी ने कहा, किसान ड्रोन कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं। उसके पास 5,000 ड्रोन की ऑर्डर बुक हैं। टाइप सर्टिफिकेशन के बाद गरुड़ किसान ड्रोन के लिए अब केंद्र सरकार के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 10 लाख रुपये का असुरक्षित लोन प्राप्त किया जा सकता है।