महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले साल अप्रैल में दो साधुओं समेत तीन लोगों की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस को दूसरा पूरक आरोप पत्र रिकॉर्ड में दर्ज कराने का निर्देश दिया।
Supreme Court asks Maharashtra government to place before it the second chargesheet filed by the police in Palghar lynching case. SC adjourned by two weeks a batch of pleas seeking for a probe by the National Investigation Agency (NIA) in the case
पिछले साल सात सितंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि इस मामले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के लिए पुलिस कर्मियों को सजा दी गई थी। पीठ ‘श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा’ के साधुओं और मृतक साधुओं के परिजनों की ओर से दायर की गई याचिका समेत एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी।