पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम
दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील से जुड़े सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमों में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 15 जनवरी तक बढ़ा दी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार तो प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के लिये केस दर्ज किये थे।
पेश मामला आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश के लिये एपआईपीबी की अनुमति दिलाने में अनियमितता व घूसखोरी से जुड़ा है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते चिदंबरम ने 30 मई को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
जस्टिस एके पाठक ने केस की सुनवाई के लिये अगली तारीख तय कर दी क्योंकि सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश नहीं हो सके। केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अमित महाजन ने कोर्ट को बताया कि तुषार मेहता मौजून नहीं है, इसलिये अगली तारीख दे दी जाये।
कोर्ट ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी को चार सप्ताह के भतीर जवाब पेश करने का निर्देश एक अगस्त को ईडी को दिया था। कोर्ट इसके बाद तीन गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा चुकी है।गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े 305 करोड़ रुपये व 3500 करोड़ के एयरसेल मैक्सिस मामले में एजेंसी चिदंबरम व उनके बेटे की भूमिका की जांच कर रही हैं।