सीबीआई अदालत ने आईएनएक्स मीडिया व एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 8 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने पिता पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
सीबीआई व ईडी के वकील केके गोयल व नितेश राणा ने पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी को बताया कि जमानत याचिका पर जिरह के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ता सोनिया माथुर की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में चिदंबरम व उनके बेटे की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए सरकारी एजेंसियों को समय चाहिए।
35 सौ करोड़ की एयरसेल मैक्सिस तथा 305 करोड़ की आईएनएक्स मीडिया डील की जांच के दौरान पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम व उनके बेटे का नाम सामने आया था। सीबीआई ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पिता-पुत्र व अन्य आरोपियों के खिलाफ 19 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी।
मामला चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान एयरसेल मैक्सिस डील के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने में अनियमितता, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग व आपराधिक साजिश से जुड़ा है।