गृह मंत्रालय की ओर से उन संस्थानों और संगठनों की सूची जारी की गई थी जिनका एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया था। उस सूची में अन्य संगठनों के साथ ही ऑक्सफैम इंडिया का भी नाम था।
ऑक्सफैम इंडिया ने कहा है कि विदेशी चंदा नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए जाने वाले लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार के सरकारी फैसले से देश के 16 राज्यों में संगठन के चल रहे अहम मानवीय और सामाजिक कार्य बुरी तरह से प्रभावित होंगे।
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ऑक्सफैम इंडिया ने एक बयान में कहा, इनमें ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करना, जीवन रक्षक दवाएं और उपकरणों की आपूर्ति करना जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर, कोविड-19 से सबसे अधिक असुरक्षित समुदायों को भोजन मुहैया कराने जैसे कार्य शामिल हैं, जो प्रभावित होंगे।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की ओर से उन संस्थानों और संगठनों की सूची जारी की गई थी जिनका एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया था। उस सूची में अन्य संगठनों के साथ ही ऑक्सफैम इंडिया का भी नाम था। सूची में शामिल संगठन 1 जनवरी, 2022 से विदेशी चंदा हासिल नहीं कर सकेंगे।