शहर की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित मामलों में शुक्रवार को भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ खुली अवधि का गैर जमानती वारंट जारी किया। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामलों के विशेष न्यायाधीश एमएस आजमी ने मोदी और 12 दूसरे भगौड़े आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
12 अन्य आरोपियों में नीरव मोदी के परिजन भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपियों के खिलाफ खुली अवधि का गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को लेकर अदालत का रुख किया था और कहा था कि पिछले वारंट समय पर कार्यान्वित नहीं किया जा सका और बृहस्पतिवार को उसकी अवधि समाप्त हो गई।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर किए गए आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए पिछला वारंट 12 जून को जारी किया था। पंजाब नेशनल बैंक ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में नीरव की सभी संपत्तियों की बिक्री के लिए एक पार्टी बनाई है।