पीएमसी बैंक से नकद निकासी पर पाबंदी हटाने को लेकर सरकार और आरबीआई को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) से नकद निकासी पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने शुक्रवार को वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमसी बैंक को याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा है।
याचिका में ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे के लिए 100 फीसदी बीमा कवर की मांग की गई है। 4,355 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर पाबंदियां लगा दी थीं। आरबीआई ने पहले, तरलता संकट को ध्यान में रखते हुए राशि निकालने की सीमा 1,000 रुपये कर दी थी।
इसे बाद में बढ़ा कर 40,000 रुपये (छह महीने के भीतर) कर दिया, जिससे ग्राहक तनाव में हैं। याचिका बेजोन कुमार मिसरा ने दायर की है। पहले उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी लेकिन पिछले महीने इस पर सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।