ओडिशा सरकार ने गुरुवार को अनलॉक-5 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसके अनुसार जनता के लिए धार्मिक स्थल 31 अक्तूबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, थिएटर, ऑडिटोरियम और सभागार भी 31 अक्तूबर तक बंद रहेंगे।
इसके साथ ही राजनीतिक, धार्मिक और भीड़ जमा करने वाले अन्य कार्यक्रमों पर भी राज्य में 31 अक्तूबर तक प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, तिरतोल और बालासोर में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों को अनुमति रहेगी।
बता दें कि ओडिशा में गुरुवार को कोविड-19 से 17 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 859 हो गई है। वहीं संक्रमण के 3,615 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,22,734 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
कोरोना संक्रमण के बीच देश में आज से अनलॉक 5.0 शुरू हो गया है। बुधवार को अनलॉक-5.0 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक के पांचवें चरण में छूट का दायरा बढ़ाया है।
केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए सूचना-प्रसारण मंत्रालय अलग से एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी करेगा।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।