फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोविड-19 से मृत डॉक्टर के शव को दोबारा दफनाने की अर्जी पर अधिकारियों को नोटिस

Wed, 13 May 2020 08:38 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, चेन्नई
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
विज्ञापन

मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 से मर गए डॉ. सिमोन हरक्यूलिस के शव को खोद कर निकालने और यहां किलपौक में फिर से दफनाने की मांग संबंधी उनकी विधवा की अर्जी पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति एम दुरैसामी ने इस अर्जी पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और चेन्नई के पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति दुरैस्वामी ने अधिकारियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 10 जून तय की।

इससे पहले इसी न्यायालय की एक खंडपीठ ने राहत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अधिकारी पहले ही विधवा के अनुरोध को खारिज कर चुके हैं। लेकिन खंडपीठ ने शोकसंतप्त परिवार को खारिज करने के इस आदेश को अदालत में चुनौती दने की छूट दी थी।
विज्ञापन


इसी माह के प्रारंभ में वृहत चेन्नई निगम के आयुक्त ने खोदकर शव को निकालने और फिर उसे दफनाने का अनुरोध खारिज कर दिया था।

संबंधित डॉक्टर की 19 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। जिस एंबुलेंस से उनका शव ले जाया जा रहा था, उसमें कुछ लोगों ने इस डर से तोड़-फोड़ की थी कि किलपौक कब्रिस्तान में शव को दफनाने से इलाके में संक्रमण फैलेगा। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच शव एक अन्य कब्रिस्तान में दफनाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें