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'निजी स्थान पर अश्लील हरकत धारा 294 के तहत अपराध नहीं'

Sun, 20 Mar 2016 12:32 AM IST
एजेंसी/मुंबई

सार

  • मुंबई के एक फ्लैट में पार्टी के दौरान अश्लील हरकत का मामला
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विस्तार
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि निजी स्थान पर महिला के साथ अश्लील हरकत को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने यह बात महिलाओं के साथ कथित तौर पर फ्लैट में अश्लील हरकत करने के आरोपी 13 व्यक्तियों के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान कही।
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न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल और ए. एम. बदर की एक खंडपीठ एक व्यक्ति की ओर से हाल ही में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस व्यक्ति के खिलाफ अंधेरी पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया था। यह धारा सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत से संबंधित है। पुलिस के अनुसार 12 दिसंबर, 2015 को एक पत्रकार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस के फ्लैट में तेज संगीत पर महिलाएं बेहद कम कपड़ों में नाच रही थीं और कुछ लोग उस पर पैसे उड़ा रहे थे।

शिकायतकर्ता ने खिड़की से यह नजारा देखा। शिकायत पर पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा और पाया कि छह महिलाएं बेहद कम कपड़ों में नाच रही थीं और 13 व्यक्ति शराब पी रहे थे। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
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याचिकाकर्ता के वकील राजेन्द्र शिरोडकर ने दलील दी कि फ्लैट को सार्वजनिक स्थल नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने इस दलील को मानते हुए कहा कि निजी स्थल पर अश्लील हरकत धारा 294 का उल्लंघन नहीं है। फ्लैट या कोई इमारत जिसका मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति के पास है और वह उसे निजी इस्तेमाल में लाता है, तो उसे सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता।
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