फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी नहीं बर्थ सर्टिफिकेट, अब पेन और आधार कार्ड से होगा काम

Mon, 24 Jul 2017 12:15 PM IST
amarujala.com- Presented by: ऋतुराज त्रिपाठी
विज्ञापन
पासपोर्ट
विज्ञापन
अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होगा। भारतीय नागरिकों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके, इसलिए सरकार ने इस हफ्ते संसद में बताया कि आधार और पेन कार्ड को जन्म प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। पासपोर्ट अधिनियम 1980 के दौरान 26 जनवरी 1989 के बाद जन्म लेने वालों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था।
विज्ञापन


लेकिन अब स्कूल के सर्टिफिकेट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और LIC  बांड का प्रयोग जन्म प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है। वहीं सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस रिकार्ड और पेंशन रिकार्ड दे सकते हैं। यह सुविधा सरकार की तरफ से इसलिए दी जा रही है जिससे लोगों को आसानी से पासपोर्ट उपलब्ध करवाया जा सके। 

वहीं 60 साल से अधिक और 8 साल से कम उम्र के लोगों को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने पर 10% का डिसकाउंट मिलेगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने वालों को केवल एक ही व्यक्ति का ब्यौरा देना होगा। जोकि माता या पिता किसी का भी हो सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। जबकि तलाकशुदा लोगों को भी संबंधित जानकारी नहीं देनी होगी। ये सारे नियम दिसंबर 2016 के बाद से लागू हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें