Civil Aviation Minister HS Puri
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विदेश जाने वाले यात्रियों को अब उड्डयन मंत्रालय के पास आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सीधे विमानन कंपनी के पास बुकिंग कराई जा सकती है। उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को ट्विटर पर एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।
उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट किया कि उसने इस उद्देश्य के लिए नामित एजेंसियों के रूप में वंदे भारत मिशन और एयर ट्रांसपोर्ट बबल व्यवस्था के तहत काम करने वाली सभी विमानन कंपनियों को नामित किया है। यात्री सीधे इन संबंधित विमानन कंपनियों से बुकिंग करा सकते हैं। उन्हें इसके लिए मंत्रालय में आवेदन देने की कोई जरूरत नहीं है।
बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा 22 अगस्त को जारी हुई मानक संचालन प्रक्रियाओं में कहा गया था कि विदेश जाने वाले यात्रियों को उड्डयन मंत्रालय के पास या मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसियों में आवेदन करना होगा। इसमें गंतव्य और आगमन की जगहों की जानकारी देनी होगी।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च से देश में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द चल रहीं हैं। लेकिन वंदे भारत मिशन और द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत कुछ विशेष उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। जुलाई से भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी, फ्रांस और कतर के साथ विशेष द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के लिए करार किया है। इसके तहत इन देशों और भारत के बीच कुछ प्रतिबंधों के साथ विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन किया जा सकता है।