केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन हासिल करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पेंशन के मामले में आधार एक अतिरिक्त सुविधा है जिसके जरिए बैंक गए बिना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराए जा सकते हैं।
लाखों पेशनधारियों के लिए राहत की खबर
आधार कार्ड
स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 30वीं बैठक में पेंशन को लेकर दिया गया उनका यह बयान उन लाखों पेशनधारियों के लिए राहत की खबर लाया है जो उन खबरों से परेशान थे जिनमें कहा गया था कि बैंक खाते से आधार को जोड़े बिना कई पूर्व कर्मचारियों को पेंशन हासिल करने में परेशानी हो रही है।
न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये कर दी गई है
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केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये कर दी गई है। ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, जबकि प्रति माह मेडिकल भत्ता 1000 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 48.41 लाख है जबकि पेंशनभोगियों की संख्या 61.17 लाख है।