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एनआईए अदालत का फैसला: आईएसआईएस उमर अल हिंद मॉड्यूल में आरोपी को तीन साल की सजा 

Fri, 22 Apr 2022 07:02 PM IST
Amit Mandal एएनआई, एनार्कुलम

सार

अदालत ने सिद्धिखुल असम उर्फ अबू सिरीन को 60,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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एर्नाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत ने आईएसआईएस-उमर अल हिंद मॉड्यूल मामले में 31 वर्षीय आरोपी सिद्धिखुल असम उर्फ अबू सिरीन को 60,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। 
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यह केस आईएसआईएस से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल खिलाफा-केएल की दक्षिण भारत में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद 1 अक्तूबर 2016 को दर्ज किया गया था। जांच के बाद एनआईए ने 10 लोगों के खिलाफ साल 2021 में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें सिद्धिकुल भी था।
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