कोलकाता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आज हबीबुर रहमान और फकीरुल सेख नाम के दो तस्करों को नकली भारतीय नोट मामले में 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि रहमान और शेख के पास से छह मार्च 2017 को क्रमश: दो लाख और एक लाख 90 हजार रुपये मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा बरामद की गई थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने इस मामले को फिर से दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।