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NIA: एनआईए ने ISIS के चार समर्थकों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, भारत विरोधी गतिविधियों में भूमिका का आरोप

Thu, 18 Aug 2022 10:56 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आरोपियों की पहचान सातिक बाचा, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद इरफान और रहमत के रूप में हुई है। एनआईए के मुताबिक, इन आरोपियों का इरादा भारत की एकता को खंडित करना था। इन्होंने मयिलादुथुराई पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को मार डालने की धमकी दी थी।
 
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एनआईए - फोटो : Social media
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विस्तार
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ संबंध रखने वाले चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।तमिलनाडु पुलिस ने  21 फरवरी को इन चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद 30 अप्रैल 2022 को एनआईए ने तमिलनाडु पुलिस से यह मामला अपने हाथ में लिया था। 

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इन आरोपियों की पहचान सातिक बाचा, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद इरफान और रहमत के रूप में हुई है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि इन आरोपियों ने मयिलादुथुराई पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को मार डालने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों को मारने या घायल करने के इरादे से पिस्तौल का प्रयोग भी किया था। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि इन आरोपियों ने आम जनता के साथ-साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के लिए साजिश रची थी। 

एनआईए के मुताबिक, इन आरोपियों का इरादा भारत की एकता को खंडित करना था। इनकी मंशा खिलाफत फ्रंट ऑफ इंडिया’, खलिफा फ्रंट ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठन बनाकर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना था। एनआईए ने बताया कि पूछताछ में इन आरोपियों ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ संबंध होने की बात स्वीाकार की है। इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि ये लोग भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे। 
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एनआईए ने बताया कि सातिक बाचा को आईसीएएमए सद्दीक के नाम से भी जाना जाता है उस पर कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहने का आरोप है। वह एमएनपी का सदस्य है, जिसे अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के रूप में फिर से जाना जाता है। 

एनआईए ने बताया कि केंद्र सरकार को इस वर्ष 21 फरवरी को जानकारी मिली थी कि थाना मयिलादुथुराई में सातिक बाचा और अन्य की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 506 (2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 28 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसके बाद हमने जांच की और मामले को अपने हाथ में ले लिया। 

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