राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को जानकारी दी कि केंद्र सरकार बंगलूरू में 11 अगस्त को हुए दंगों से जुड़े दो मामलों को एजेंसी को हस्तांतरित कर सकती है। चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की पीठ के समक्ष एनआईए की ओर से पेश अभियोजक ने बताया, इस बारे में जल्द ही आदेश जारी हो सकता है। पीठ मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की अपील वाली याचिका की सुनवाई कर रही है।
पिछले महीने सोशल मीडिया में एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद करीब 3000-4000 लोग सड़कों पर उतर आए थे और डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के तहत आने इलाकों में हिंसा की थी। आक्रोशित लोगों ने कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनकी बहन जयंती के घरों में आग लगा दी थी। इसके अलावा भीड़ ने कई घरों, सार्वजनिक संपत्तियों, दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया। हिंसा की घटना में चार लोग मारे गए थे। इनमें से तीन की मौत पुलिस की गोलीबारी में हुई थी। इस मामले को लेकर 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।