दिल्ली व नोएडा के बीच पड़ने वाले गाजीपुर में आधुनिक कुक्कुट एवं अंडा बाजार के विकास को दी गई मंजूरी पर एनजीटी ने पुनर्विचार का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह इसकी समीक्षा करे।
एनजीटी का यह निर्देश उस याचिका पर आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मंजूरी देते समय पशु वध की गतिविधियों के संदर्भ में पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किया गया और स्वीकृति देते समय केवल निर्माण गतिविधि का ध्यान रखा गया।
हरित इकई के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने मामले में नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन कहा कि मामले पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसने संबंधित मंजूरी प्रदान की है।
गौरी मौलेखी ने दायर की है याचिका
एनजीटी एनएच-24 गाजीपुर के पास बी-1 पॉकेट में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) द्वारा बनाए जाने वाले आधुनिक कुक्कुट एवं अंडा बाजार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति के खिलाफ पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।