फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एनजीटी ने पटाखों पर रोक बढ़ाई, क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट की रहेगी छूट

Wed, 02 Dec 2020 02:59 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
NGT - फोटो : PTI
विज्ञापन

कोरोना महामारी और खराब हवा के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों को लेकर सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर और उन सभी शहरों, नगरों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर  रोक बढ़ा दी है, जहां वायु गुणवत्ता खराब है। 

विज्ञापन

 

एनजीटी ने क्रिसमस और नए साल के दौरान मात्र आधे घंटे के लिए ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार रात 11.55 बजे से 12.30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। वहीं जहां वायु गुणवत्ता सामान्य या बेहतर है. वहां हरित पटाखा जलाए जाने की ही मंजूरी मिली है। 

इसके अलावा एनजीटी ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों की बिक्री नहीं हो और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाए। इसके आगे एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण का शिकार कोई भी व्यक्ति, समाधान के अन्य उपायों के अलावा मुआवजे के लिए जिलाधिकारी से संपर्क कर सकता है।
विज्ञापन


बता दें कि दिल्ली सरकार पहले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अब एनजीटी ने वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। नए आदेश के मुताबिक क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखे जलाने के लिए मात्र 35 मिनट की छूट दी गई है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें