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NFRA: सीए राजीव बंगाली पर  पांच साल का प्रतिबंध, व्यावसायिक कदाचार में पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

Tue, 20 Sep 2022 06:25 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

एनएफआरए ने कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 132 (4) के तहत यह कार्रवाई की। एनएफआरए के आदेश के मुताबिक सीए राजीव बंगाली किसी भी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट के सांविधिक लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति पर पांच साल तक का प्रतिबंध रहेगा। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने मैसर्स सुब्रमण्यम बंगाली एंड एसोसिएट्स के सीए राजीव बंगाली को व्यावसायिक कदाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। एनएफआरए ने इसके अलावा सीए पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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एनएफआरए ने कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 132 (4) के तहत यह कार्रवाई की। एनएफआरए के आदेश के मुताबिक सीए राजीव बंगाली किसी भी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट के सांविधिक लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति पर पांच साल तक का प्रतिबंध रहेगा।  एनएफआरए के मुताबिक पेशेवर कदाचार की जांच में पाया गया कि टीडीएमएल के वित्तीय विवरणों में कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल नहीं था, ऑडिटर ने कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑडिट की झूठी रिपोर्ट दी थी।

ऑडिटर ने फर्जी कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ एनएफआरए को गुमराह करने का भी प्रयास किया था। वित्तीय विवरणों पर ऑडिट राय जारी करने में ऑडिटर घोर लापरवाही कर रहा था जो कंपनी के मामलों की स्थिति के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता था। इसके अलावा टीडीएमएल ने 24.06 करोड़ रुपये के अन्य विविध व्यय को मान्यता दी थी और 14.87 करोड़ रुपये के विविध शेष को बट्टे खाते में डाल दिया था, जो कि 71.43 करोड़ रुपये के कुल खर्च का 54.50 फीसदी था। 

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