Delhi: दिल्ली में शक्तियों पर बवाल; वाशिंगटन, बर्लिन व पेरिस सहित कई देशों की राजधानियों पर केंद्र का शासन
सार
Delhi: केंद्र सरकार ने 11 मई को आए संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शनिवार को एक अध्यादेश लाई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ।
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