नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मालदीव की यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए एडवायजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मालदीव में हाल ही में नशा-विरोधी सख्त कानून लागू किए गए हैं। मालदीव के ड्रग्स अधिनियम में हाल ही में किए गए विधायी संशोधन, जो मार्च 2026 से प्रभावी हैं, नशा संबंधी अपराधों के दंड को काफी बढ़ा देते हैं। इसमें आजीवन कारावास और बड़े पैमाने पर तस्करी से जुड़े कुछ मामलों में, मालदीव के कानून के तहत मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। संशोधित कानून, प्रतिबंधित पदार्थों की थोड़ी मात्रा रखने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान करता है।
नागरिकों से आग्रह है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना की सूचना एमएएनएएस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन (1933) पर दें। एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराता है और सभी नागरिकों से विदेश यात्रा के दौरान सतर्क, जिम्मेदार और कानून का पालन करने का आग्रह करता है।