गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा, 21 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, जिनके ऊपर नकली शराब बनाने और बेचने का आरोप है। भावनगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नितेश पांडे ने बताया कि जहरीली शराब का सेवन करने वाले 25 से 28 लोग उपचाराधीन हैं।
अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, चार पुलिसकर्मियों को इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। 19 अगस्त को इस मामले में वरतेज पुलिस स्टेशन के पास प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह पुलिस स्टेशन घोघा तालुका के खरकड़ी गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के खरकड़ी से और गुजरात के भावनगर से अब तक 21 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है।
पुलिस के मुताबिक, इस शराब को उज्जैन से लाया जाता था। इसके बाद उसे भावनगर और आसपास के इलाके में लोगों के बीच बांटने से पहले उसमें मिलावट की जाती थी। जिन जहरीली शराब की बोतलों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन बोतलों में एक कंपनी का लेबल भी लगा हुआ था। जांच में सामने आया है कि नेटवर्क से जुड़े हुए अलग-अलग लोग इस शराब को बेचने में शामिल थे। इस शराब को बेचने से पहले उसमें मिलावट की जाती थी। इसके बाद उसे विभिन्न माध्यमों से आम लोगों के बीच में बेचा जाता था।
पुलिस अब पूरे आपूर्ति तंत्र का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे लोगों तक शराब पहुंचाई जाती थी। इसके बाद पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब के बचे बाकी के हिस्से को कैसे कहां पर भेज दिया जाता था।
इस संबंध में कैमिकल जांच की रिपोर्ट के बारे में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वही पुलिस जांच में जब्त की गई रॉयल स्टेज बोतल में भारी मात्रा में मेथेनॉल का इस्तेमाल भी किया गया। जिसका जिक्र प्राथमिकी में भी किया गया है। इस शराब में 38.59 फीसदी मेथेनॉल और 0.94 फीसदी इथेनॉल मिला होता था।
प्राथमिकी में कई पीड़ितों की जांच के बाद प्राप्त हुए मेथेनॉल के बारे में भी प्राथमिकी में दर्ज किया गया है। इन पीड़ितों में उपेन्द्र सिंह गोहिल और कार्तिक भाई मकवाना के नाम शामिल है। यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया, जब शराब का सेवन करने के बाद लोगों को उल्टी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद सभी को भावनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जिन लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया था, उन सभी लोगों के बयान और उनसे जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट में प्राथमिकी में दर्ज की गई है। पुलिस अब उस पूरे स्रोत के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत जहरीली शराब की आपूर्ति लोगों के बीच में की जाती थी। इसके बाद उसमें मिलावट की जाती थी। इसके बाद उसे लोगों के बीच में बेचा जाता था। पुलिस अपनी जांच के तहत उस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
द स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के तहत अधिकारी इस जहरीली शराब से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत इसकी आपूर्ति आम लोगों के बीच में की जाती थी।
प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी के आरोप में प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट जानमोनी दास गिरफ्तार
दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट जानमोनी दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई केरल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष नव्या हरिदास की शिकायत पर कोझिकोड साइबर पुलिस ने की। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उन्हें थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया, क्योंकि इस मामले में लगे आरोप जमानती थे।
विवाद बढ़ने पर जानमोनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर अपनी इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मलयालम भाषा पर कम पकड़ होने के कारण उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। हालांकि, भाजपा महिला मोर्चा ने उनकी इस सफाई और माफी को खारिज कर दिया है, जबकि पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है।
महुआ मोइत्रा गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी
तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने नदिया जिले की कृष्णनगर अदालत द्वारा अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। यह वारंट कथित भड़काऊ बयानबाजी (हेट स्पीच) से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश न होने के कारण जारी किया गया था। मोइत्रा का कहना है कि उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 228 के तहत व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दी थी, जिस पर बिना कोई फैसला सुनाए अदालत ने सीधे वारंट जारी कर दिया।
यह मामला पांच महिलाओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है, जिसमें महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय सशस्त्र बलों और 'तुलसी माला' जैसे धार्मिक प्रतीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया है। मोइत्रा ने अपनी सफाई में कहा कि संसद सत्र और कृष्णनगर बार एसोसिएशन के कार्य बहिष्कार के कारण वह पहले की तारीखों पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी थीं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से भी कम समय के नोटिस पर कृष्णनगर पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वह अब राहत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगी।
तकनीकी खराबी के कारण इंडिगो की दिल्ली-मंगलुरु उड़ान तीन घंटे लेट
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मंगलुरु जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान (6E-6456) गुरुवार को तकनीकी खराबी की वजह से लगभग तीन घंटे की देरी से रवाना हुई। विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले टैक्सीइंग के दौरान पायलट को तकनीकी समस्या का पता चला, जिसके बाद विमान को वापस बे (Bay) में लाया गया। विमान में सवार यात्रियों को उतारकर दूसरे वैकल्पिक विमान का इंतजाम किया गया। फ्लाइट रडार आंकड़ों के अनुसार, शाम 5:30 बजे रवाना होने वाली इस फ्लाइट ने नए विमान के साथ रात 8:28 बजे मंगलूरू के लिए उड़ान भरी। इस दौरान यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा।