नासिक धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को सेशन कोर्ट ने राहत देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 27 अप्रैल तक निदा खान को कोई अस्थायी सुरक्षा नहीं दी जाएगी।
महाराष्ट्र के नासिक में स्थित सेशन कोर्ट में आज आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से अंतरिम राहत देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब अदालत आज ही इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए निदा खान को अग्रिम जमानत देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि 27 अप्रैल तक उन्हें कोई अस्थायी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। बता दें कि उनकी तरफ से वकील ने अदालत में अर्जी देकर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण की मांग की थी।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष को अपना लिखित जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि अब यह मामला 27 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जब पीड़िता, जांच एजेंसियों और दोनों पक्षों की दलीलें अदालत के सामने रखी जाएंगी। इसके बाद अदालत आगे की सुनवाई करेगी।
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