सीबीआई की एक विशेष अदालत ने नारदा स्टिंग मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को जमानत दे दी है। उनके वकील श्यामल घोष ने बताया कि मिर्जा ने अपने बेटे की बीमारी और 55 दिनों से हिरासत में रहने का हवाला देते हुए जमानत की याचिका दायर की थी।
सीबीआई की विशेष अदालत के जज अनुपम मुखर्जी ने इस शर्त पर उनको जमानत दी कि वे अदालत की अनुमति के बिना बंगाल से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने मिर्जा को सप्ताह में एक दिन जांच अधिकारियों से मुलाकात करने का भी निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
नारदा समूह के मैथ्यू सैमुएल ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया था तब मिर्जा बर्दवान के पुलिस अधीक्षक थे। इस स्टिंग में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को काम कराने के एवज में पैसे लेते दिखाया गया था। उनके अलावा मिर्जा भी ऐसे लोगों में शामिल थे।