मुंबई की विशेष अदालत शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 26 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। सोमवार को न्यायमूर्ति एमएस आजमी ने ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कहा कि इस मामले में फैसला 26 को सुनाया जाएगा।
ईडी ने अदालत में दी याचिका में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ‘भगोड़ा’ घोषित किए जाने का अनुरोध किया है। अर्जी मंजूर हो जाने पर एजेंसी को माल्या की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा।
माल्या की ओर से उनके वकील अमित देसाई ने याचिका खारिज करने की मांग की। ईडी ने माल्या के ऊपर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये का कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने का आरोप लगाया है।