महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा है कि वह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में 7 जनवरी तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। एकल जज सीवी भदंग की अदालत में 7 जनवरी को ही नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। उन्होंने याचिका पर पुलिस से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
विशेष लोक अभियोजक संदीप पासबोला ने अदालत से कहा कि प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ था कि नितेश ही इस मामले के मास्टरमाइंड हैं और पूछताछ से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने का भी आग्रह किया। इसके बाद अधिवक्ता नितीन प्रधान ने विधायक नितेश को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि नितेश 24 दिसंबर को थाने जाकर इस मामले में बयान दर्ज करा चुके हैं।