मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हें भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि 'दादा' से पंगा लिया तो उन्हें अंजाम भोगना पड़ेगा। मामले में पुलिस जांच कर रही है। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर को पिछले साल भी धमकी दी गई थी। इस बीच मेयर पेडनेकर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा नेता व विधायक आशीष शेलार को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार मेयर को मराठी में लिखा एक पत्र मिला है, इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें धमकी दी गई है। पत्र में किसी 'दादा' का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यदि उनसे खिलवाड़ किया तो अंजाम भोगना पड़ेगा।
धमकी की सूचना मिलते ही मुंबई की भायखला पुलिस मेयर के निवास पर पहुंची व जांच शुरू की। पिछले साल मेयर को फोन पर धमकी दी गई थी। फोन करने वाले ने बताया था कि वह गुजरात के जामनगर से बोल रहा है। उसने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद मेयर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी के पत्र के बाद सरकार ने उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की है। पत्र भेजने वालों की तलाश की जा रही है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शेलार की टिप्पणी के बाद मिली धमकी
पेडनेकर को ताजा धमकी एक भाजपा नेता की उनके बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच मिली है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने मुंबई पुलिस आयुक्त से वर्ली में हाल ही में सिलेंडर विस्फोट के संबंध में भाजपा नेता आशीष शेलार की कथित टिप्पणी के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने ट्विटर पर कहा कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं के बारे में 'अपमानजनक' टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस धमकी को शेलार के साथ विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
एक लाख रुपये की जमानत पर शेलार रिहा
मुंबई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेता शेलार के खिलाफ मेयर किशोरी पेडनेकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद एक लाख रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि यह अपराध जमानती है।
पेडनेकर ने बुधवार को शेलार के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था। शेलार की कथित टिप्पणी के बाद पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए (4) (अश्लील टिप्पणी करना) और 509 (शब्द या इशारों से महिला के शील भंग) के तहत मामला दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद शेलार शेलार गुरुवार को भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों के एक समूह के साथ थाने गए जहां उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया गया।