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मुंबई ब्लास्टः ये हैं मुख्य गुनहगार, साजिश में शामिल रहा सलेम, डोसा ने जुटाए हथियार

Fri, 16 Jun 2017 03:39 PM IST
amarujala.com- Written by : हरेन्द्र सिंह मोरल
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1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने शेष आरोपियों को गुनहगार मानते हुए उनके गुनाह तय कर‌ दिए हैं। अपने निर्णय में कोर्ट ने माना कि इन आरोपियों ने ही मुंबई हमलों की साजिश रची और सैकडों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कोर्ट ने दोषियों को अभी सजा नहीं सुनाई है, इस पर अभी निर्णय सुनाया जाना बाकी है। सोमवार को इनकी सजा का ऐलान होगा। जानिए कौन कौन है गुनहगार और कोर्ट ने किस गुनाह में इन्हें माना दोषी।
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अबू सलेम
मामले में मुख्य गुनहगार अबू सलेम को ही माना गया है। अबू सलेम को मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल होने का दोषी माना गया है।

मोहम्मद डोसा
मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा को भी अदालत ने दोषी ठहरा दिया है। कोर्ट ने उसे धमाके की साजिश रचने और अवैध हथियार रखने का दोषी माना है। 

फिरोज अब्दुल राशिद
फिरोज अब्दुल राशिद को हत्या का दोषी मानते हुए साजिश रचने में भी शामिल पाया गया है। 

 
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मुस्तफा डोसा और उसका भाई भी दोषी साबित

ताहिर मर्चेंट
कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट को दोषी मानते हुए कहा कि उसने धमाकों के लिए पैसा जुटाया और गुनहगारों की मदद की।

करीमुल्लाह खान
टाडा कोर्ट ने करीमुल्लाह को भी दोषी मानते हुए कहा कि वह टाइगर मेमन के साथ वारदात में शामिल था। करीमुल्लाह ने हथियार लाने में मदद की।

मुस्तफा डोसा
मुस्तफा डोसा को भी कोर्ट ने दोषी माना है। उसे दाऊद इब्राहिम और अन्य गुनहगारों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का दोषी माना। 


रियाज सिद्दकी
हमले में आरोपी रहे रियाज सिद्दकी को भी कोर्ट ने दोषी माना है। 

अब्दुल कय्यूम 
अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया गया है, उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल सके हैं, इस लिए उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। 
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