समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले की सीबीआई जांच को लेकर किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की गुहार भी ठुकरा दी है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी द्वारा उठाए गए मसलों को वर्ष 2012 के आदेश में ही सुलझा दिया था। वर्ष 2012 में शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि जांच के आधार पर सीबीआई अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
सीबीआई को कहा गया था कि अगर जांच के क्रम में उसे लगे कि कार्रवाई होनी चाहिए तो वह अपने विवेक से निर्णय ले सकती है। मुलायम और अखिलेश के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और गौरव भाटिया पेश हुए। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके आवेदनों पर काफी पहले फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब तक आदेश पारित नहीं किए गए।