कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। उन पर चुनावी बॉन्ड के नाम पर धन उगाही का आरोप था।यह एफआईआर शहर के एक्टिविस्ट आदर्श आर अय्यर की शिकायत के आधार पर सितंबर में बंगलूरू पुलिस ने दर्ज की थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था विभिन्न स्तरों पर भाजपा अधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड की आड़ में पूरा जबरन वसूली रैकेट चलाया गया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली), 120 बी (आपराधिक साजिश), और 34 (सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज किया गया था।