केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए वह यूनिटेक का प्रबंधन किसी और को देने पर विचार कर रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार से यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने को लेकर प्रस्ताव देने के लिए कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने उसके प्रोजेक्टों को किसी अन्य के हाथों में न देने का आग्रह किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा था कि क्या वह यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने की जिम्मेदारी ले सकती है?
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा कि अगर यूनिटेक का प्रबंधन किसी और को दिया जाता है तो अधूरे प्रोजेक्टों को कैसे पूरा किया जाएगा। साथ ही इन प्रोजेक्ट के पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। पीठ ने सरकार को इस पर अपना प्रपोजल देने के लिए कहा है।