फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत नहीं

Tue, 30 Aug 2016 05:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बरेली
विज्ञापन
- फोटो : amar ujala
विज्ञापन
बरेली की दुराचार पीड़िता नाबालिग लड़की को गर्भपात कराने की इजाजत देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। अदालत ने पीड़िता की याचिका पर सीधे हस्तक्षेप न करते हुए सीएमओ बरेली को पीड़िता की अर्जी पर नियमानुसार निर्णय लेने के लिए है।
विज्ञापन


पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसकी नाबालिग लड़की से आरोपी आशिफ ने शादी का झांसा देकर दुराचार किया। उसके गर्भवती होने पर शादी करने से इंकार कर दिया। डाक्टर से जांच कराने पर पीड़िता को जून 2016 में 20 सप्ताह का गर्भ था। पीड़िता के पिता ने आरोपी और तीन अन्य के खिलाफ शेरगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पिता ने 26 जुलाई को सीजेएम बरेली के समक्ष अर्जी दाखिल कर गर्भपात की इजाजत मांगी। सीजेएम ने अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ रिवीजन भी खारिज हो गया तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। कोर्ट ने मामले में सीधे दखल न देते हुए कहा है कि याची सीएमओ के समक्ष अर्जी दे और सीएमओ नियमानुसार इस मामले में निर्णय लें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें