सजाद को 14 जून 2018 को श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव इलाके में एक प्रख्यात पत्रकार को उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ मारने में लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचने में शामिल पाया गया था।
केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों में से एक शेख सजाद को गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
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मंत्रालय ने कहा कि सजाद सक्रिय रूप से जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी और लश्कर-ए-तैयबा का समर्थक बनाने के साथ भर्ती करने के काम में शामिल रहा है। वह जम्मू-कश्मीर में हथियार और गोलाबारूद की बरामदगी से जुड़े एक मामले में भी फरार है।
गृह मंत्रालय ने बताया कि सज्जाद को 14 जून 2018 को श्रीनगर के व्यस्त प्रेस एन्क्लेव इलाके में अपने दो निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक प्रख्यात पत्रकार को मारने में लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचने में शामिल पाया गया था।