500 और 1000 के पुराने नोट रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई में परिवर्तन किया गया है। जिन लोगों के पास 10 हजार तक के पुराने नोट मिलेंगे, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम 10 हजार रुपये या इससे ज्यादा हो सकती है।
सरकार ने बुधवार को कैबिनेट में एक अध्यादेश को अनुमति देकर पुराने नोटों को रखने वालों के खिलाफ नया नियम बनाया है। इसके अनुसार कोई भी 10 से ज्यादा पुराने नोट नहीं रख सकता है।
सूत्रों की मानें तो अध्यादेश जल्द ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और 31 दिसंबर से इसे लागू कर दिया जाएगा।
कहा जा रहा है कि 31 मार्च के बाद जिन लोगों के पास 500 और 1000 के पुराने नोट मिलेंगे, उनके खिलाफ आपराधिक धाराओ में 10 हजार रुपये जुर्माना या उसके पास पाई गई रकम का पांच गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं, 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच पुराने नोट बैंक में जमा कराने पर ( स्पेशल विंडो पर यह सेवा उपलब्ध होगी) अगर कोई गलत जानकारी देता है तो पकड़े जाने पर 5000 रुपये या पाई गई रकम का पांच गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा।