पंजाब नेशनल बैंक को अरबों रुपये का चूना लगाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज करने के लिए 34 पन्नों का जवाब भेजा है। ईडी ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए याचिका दायर की हुई है। चोकसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत को बताया कि वह पंजाब नेशनल बैंक की बकाया राशि को वापस करने के संबंध में बातचीत कर रहा है।
चोकसी का दावा है कि ईडी ने इस पत्रव्यवहार को अदालत के सामने ठीक तरह से नहीं रखा ताकि उसे गुमराह किया जा सके। इस जवाब को विशेष जज एमएस आजमी की अदालत में चोकसी के वकील संजय अबोट और राहुल अग्रवाल ने जमा करवाया। ईडी ने एक याचिका देते हुए दलील दी है कि चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत जब्त किया जाए।
अपने जवाब में चोकसी ने आरोप लगाया है कि ईडी ने जानबूझकर संपत्तियों का दाम कम बताया है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को अटैच कर सके। जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है उनकी कीमत 89 करोड़ से 537 करोड़ रुपये के बीच है। चोकसी ने अपनी बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं का भी हवाला दिया है और कहा है कि उसके लिए भारत आने के लिए 41 घंटे लंबी यात्रा करना संभव नहीं है। याचिका में मामले की जांच कछुए की चाल से होने की बात कही गई है। इसके अलावा उसने कहा है कि ट्रायल को शुरू होने में सालों का समय लग जाएगा।