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Meghalaya: कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए CISF की दस कंपनियां तैनात करे सरकार, मेघालय हाईकोर्ट का सख्त आदेश

Tue, 14 Mar 2023 11:43 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलॉन्ग

सार

पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में कुल क्षेत्रफल को देखते हुए, सीआईएसएफ की 10 कंपनियां वाहनों की जांच करने और कोयले के अवैध परिवहन को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।
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meghalaya high court - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कोयले के अवैध खनन और उससे जुड़े परिवहन को लेकर मेघालय उच्च न्यायालय ने चिंता जताई है। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोयले के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की दस कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है।

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उच्च न्यायालय ने कोयले के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 160 कंपनियों की तैनाती के प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और इसे राज्य के हिसाब से काफी ज्यादा कहा। वहीं 160 कंपनियों की तैनाती में राज्य को 300 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में कुल क्षेत्रफल को देखते हुए, सीआईएसएफ की 10 कंपनियां वाहनों की जांच करने और कोयले के अवैध परिवहन को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।
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उच्च न्यायालय की पीठ ने निर्देश दिया कि सीआरपीएफ के बजाय जो राज्य पुलिस के नियंत्रण में काम करता है, वह काम करने के लिए उपयुक्त होगा जिसमें माल वाहनों की जांच भी शामिल है। आदेश में कहा गया है कि जब सीआईएसएफ वाहनों की जांच में लगा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कंट्राबेंड की भी जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि माल वाहन मेघालय में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने के लिए भार सीमा के अनुरूप हों।

पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी पी कटकेय, जो राज्य में अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए एक समिति के प्रमुख हैं, उन्होंने 11वीं अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने उन प्रमुख क्षेत्रों पर न्यायमूर्ति काताके के परामर्श से 10 कंपनियों की तैनाती का निर्देश दिया, जिन पर काम करने की आवश्यकता है।

आदेश में कहा गया है कि जवानों की तैनाती भुगतान के आधार पर होगी, अदालत ने कहा कि राशि राज्य और केंद्र पर बातचीत के लिए छोड़ दी गई है। अदालत ने भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल डॉ मोजिका को राज्य में कोयले के अवैध परिवहन की जांच के उद्देश्य से तैनात की जाने वाली सीआईएसएफ की 10 कंपनियों के लिए रसद और औपचारिकताओं का पता लगाने का भी निर्देश दिया। अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है।

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