पर्यावरण के मानदंड का उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रविवार को कोच्चि के मरदु नगरपालिका क्षेत्र में बनी चौथी इमारत को भी गिरा दिया गया। इसके साथ ही झीलों के किनारे स्थित ऊंची इमारतों को ध्वस्त करने की मुहिम पूरी हो गई।
इससे पहले शनिवार को दो इमारतों एच2ओ होली फेथ और अल्फा सिरीन के ट्विन टावरों को ध्वस्त किया गया था। मुंबई स्थित एडिफिसीज इंजीनियरिंग ने दक्षिण अफ्रीका स्थित जेट डिमोलेशन कंपनी के विशेषज्ञों की मदद से इसे गिराया गया। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार को 138 दिनों के भीतर इन अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। अदालत ने अपार्टमेंट के प्रत्येक फ्लैटधारक को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया था।