नाकेबंदी हटाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से नाकाबंदी से निपटा जाता है, वह कानून प्रवर्तन के तहत अधीन है। हालांकि, मणिपुर मामले के मानवीय पहलू का ध्यान रखते हुए सरकार आवश्यक वस्तुओं को हवाई मार्ग से गिराने सहित सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सुनवाई की अगली तारीख पर अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि मणिपुर और केंद्र सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति को नोडल अधिकारियों के बारे में सूचित किया जाएगा।