फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hyderabad: हैदराबाद में बीच सड़क पर महिला को किया निर्वस्त्र, आरोपी की मां देखती रही तमाशा, पुलिस ने दबोचा

Tue, 08 Aug 2023 06:51 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद।

सार

हैदराबाद से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। रविवार रात जवाहरनगर इलाके में नशे में धुत एक व्यक्ति ने एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया और आरोपी की मां पास खड़े तमाशा देख रही थी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ। इस बीच हैदराबाद से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। रविवार रात जवाहरनगर इलाके में नशे में धुत एक व्यक्ति ने एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया और आरोपी की मां पास खड़े तमाशा देख रही थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की मां महिला से बदसलूकी करने में अपने बेट का साथ दे रही थी। 

विज्ञापन


आरोपी का नाम पेद्दामरैया जो शराब के नशे में धुत था। पेद्दामरैया अपनी मां के साथ रविवार रात करीब नौ बजे करीब बालाजीनगर बस स्टॉप से अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक दुकान से एक महिला कुछ सामान लेकर लौट रही थी। तभी पेद्दामरैया उस युवती के पास आया और उसे गलत तरीके से छुआ। महिला पेद्दामरैया से भिड़ गई और उसे धक्का दे दिया। गुस्से में आकर पेद्दामरैया ने सबके सामने महिला के कपड़े उतार दिए और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया।

इस दौरान एक अन्य महिला जो अपनी बाइक पर सवार थी, वह महिला की मदद के लिए आगे आई और वह आरोपी पेद्दामरैया से भिड़ गई। इसके बाद पेद्दामरैया ने उस पर भी हमला कर दिया। काफी चौंकाने वाली बात यह है कि घटनास्थल पर मौजूद उसकी मां ने हस्तक्षेप नहीं किया।
विज्ञापन


राहगीरों ने जब पीड़िता को सड़क पर देखा, तो उसे बचाने के लिए दौड़े और पेद्दामरैया से सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस को को तत्काल सूचना दी। महिला की शिकायत के आधार पर, जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया और पेद्दामरैया को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने निवासियों से क्षेत्र में किसी की भी असामाजिक गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है, ताकि वे उचित कार्रवाई कर सकें।

महिला कुछ समय के लिए सड़क पर नग्न थी, इससे पहले कि कुछ महिलाओं ने उसे नीली प्लास्टिक शीट से ढक दिया। धारा 354 (बी), 323, 506 आर/डब्ल्यू 34, (शील भंग करना, आपराधिक हमला और धमकी, और एक सामान्य कारण के लिए आपराधिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अपने बेटे को रोकने में विफल रहने के लिए मां पर भी दोष लगाया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें