पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में बतौर आरोपी जारी समन को चुनौती दी है। बनर्जी ने समन और मामले की सुनवाई रद्द करने की मांग की है। अदालत उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी। राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल के 11 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
एसीएमएम ने अभिषेक बनर्जी को समन जारी करते हुए 25 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन वे कई बार पेशी से छूट ले चुके हैं। बनर्जी का कहना है कि तथ्यों की अनदेखी कर उनके खिलाफ समन जारी किया गया है।
टीएमसी सांसद के खिलाफ शिकायत दायर करने वाले वकील सार्थक चतुर्वेदी का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में दाखिल किए गए नामांकन पत्र में डिग्री के संबंध में गलत जानकारी दी थी।
अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। अभिषेक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।