साल 2008 मालेगांव बम धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने विशेष अदालत के खिलाफ मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्नल पुरोहित ने विशेष अदालत द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके विरुद्ध सुनवाई के लिए अभियोजन मंजूरी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अब मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की पीठ के सामने हो सकती है।
एनआईए की विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहीर्कर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी की इस मामले में लगाए गए आतंक विरोधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। विशेष अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 26 अक्तूबर तय करते हुए कहा था कि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी से संबधित धाराओं में मामले दर्ज होंगे।