राज्यसभा में मंगलवार को तीन विधेयकों को पेश किया जाएगा। इन विधेयकों में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल 2020, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) बिल 2020 और नेशनल एलायड फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल 2020 शामिल हैं।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) बिल 2020
इस बिल में गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। इस बिल का प्रावधान विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत दुष्कर्म पीड़िता, सगे-संबंधियों की बुरी नजर की शिकार पीड़िताएं, दिव्यांग और नाबालिग शामिल हैं।
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल 2020
वहीं प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल, 2020 को पिछले साल मार्च 2020 में लोकसभा में पेश किया गया, सितंबर में विधेयक को पास कर दिया गया था। इस बिल में प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने और उनके शासन को पेशेवर बनाने का प्रावधान है। यह विधेयक मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 को निरस्त करने और इसे नए कानून के साथ बदलने वाला बिल है।
नेशनल एलायड फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल 2020
इसके तहत नर्सिंग प्रशिक्षण को नियमित करने के लिए विशेष नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बनाया जाएगा।