पुणे में इंद्रायणी नदी में डूबे तीन युवक
महाराष्ट्र में पुणे जिले के किन्हाई गांव के पास इंद्रायणी नदी में तैराकी करते समय तीन युवक डूब गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से युवकों के शव नदी से बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल (वाईसीएम) अस्पताल में भेज दिए। देहू रोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विक्रम बनसोडे ने बताया कि हमें दिन में सूचना मिली थी कि इंद्रायणी नदी में 4-5 लड़के तैरने आए थे और उनमें से तीन डूब गए हैं। शाम छह बजे तक तीनों के शव बरामद कर लिए गए। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस के डीसीपी विशाल गायकवाड़ ने बताया कि आगे की जांच जारी है।
शरद पवार ने पीएम मोदी से की दिल्ली में मराठा साम्राज्य के योद्धाओं की प्रतिमाएं लगाने की अपील
राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पेशवा बाजीराव प्रथम, महादजी शिंदे और मल्हारराव होलकर की तीन घुड़सवार प्रतिमाएं लगाने के लिए शरद पवार ने पीएम मोदी से अपील की है। उन्होंने कहा कि पुणे के एक एनजीओ ने तालकटोरा स्टेडियम में बाजीराव, शिंदे और होलकर की प्रतिमाएं लगाने की योजना बनाई थी, बाद में साहित्यकारों और इतिहासकारों ने तीनों योद्धाओं की घोड़े पर सवार प्रतिमाओं के पक्ष में अपना मत रखा है। पवार ने बताया कि उन्होंने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है।
इसमें उन्होंने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए वह दिल्ली सरकार और एनडीएमसी को प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति देने के निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
लातूर में खैनी नहीं देने पर भिखारी ने साथी का सिर पत्थर से कूचा, गिरफ्तार
महाराष्ट्र के लातूर में खैनी नहीं देने पर एक भिखारी में अपने साथी का सिर पत्थर से कूच दिया। घटना बृहस्पतिवार की रात यहां एक फुटपाथ पर हुई। पुलिस ने बताया कि देवीदास सोनकांबले (54) ने पीड़ित प्रकाश भडके पर उस वक्त जानलेवा हमला किया, जब वह फुटपाथ पर सो रहा था। भड़के भी एक भिखारी था।
एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि तकनीकी सूचना के आधार पर आरोपी सोनकांबले को शुक्रवार शाम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों के बीच खैनी को लेकर विवाद हुआ था।
स्टील कंपनी के तीन पूर्व निदेशकों पर जालसाजी का मामला दर्ज
महाराष्ट्र के जालना जिले में फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के लिए एक स्टील कंपनी के तीन बर्खास्त निदेशकों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एफआईआर में कहा गया है कि मार्च 2021 में कंपनी के फिर से लॉन्च होने के बाद आरोपी निदेशकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं थीं।
बावजूद इसके आरोपियों ने कथित तौर पर पुरानी कंपनी के लेटरहेड का इस्तेमाल करना जारी रखा। इतना ही नहीं एक जाली कंपनी संकल्प तैयार किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने MIDC के साथ दस्तावेज़ पंजीकृत किए बिना एक स्टील मिश्र धातु कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए किया।
पुलिस निरीक्षक सम्राट सिंह राजपूत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) (धोखाधड़ी), 336(2) (विश्वासघात), 336(4) (जालसाजी दस्तावेज), 338 (जालसाजी), 339 (धोखाधड़ी और बेईमानी से दस्तावेजों का उपयोग करना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस जाली दस्तावेजों की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है।