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Maharashtra: घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में 44 करोड़ की संपत्ति की अटैच; नवी मुंबई में 14 विदेशी गिरफ्तार

Sat, 29 Mar 2025 11:41 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला
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महाराष्ट्र अपडेट - फोटो : Amar Ujala
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अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी ने मुंबई की एक अदालत में जमानत याचिका दायर की है। उसने दावा किया है कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। शुक्रवार को सत्र न्यायालय में दायर याचिका में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने दावा किया कि एफआईआर पूरी तरह से झूठी है। उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। उसने यह भी कहा कि पुलिस ने उसे कानून के तहत गिरफ्तारी के कारणों के बारे में नहीं बताया, जिससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सत्र न्यायालय द्वारा याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि इस साल जनवरी में सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल को गिरफ्तार किया था। 

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मुंबई में कार की टक्कर से कैब ड्राइव और महिला यात्री की मौत
मुंबई के दादर इलाके में शनिवार को एलफिंस्टन ब्रिज पर तेज गति से चलाई जा रही एक कार ने कैब को टक्कर मार दी। हादसे में कैब चालक और एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान रेखा परमार (55) के रूप में हुई है। वहीं, पुलिस ने मौके से कार चालक प्रियांशु बांद्रे (21) को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, कार दादर रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। इस दौरान बांद्रे ने कार से नियंत्रण खो दिया और वह सड़क की दूसरी लेन में जाकर कैब से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बांद्रे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

कंगना की तरह कामरा को भी सुरक्षा दे सरकार: संजय राउत
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शनिवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को केंद्रीय सुरक्षा दिए जाने की मांग की। कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर आलोचना और जांच का सामना कर रहे हैं। राउत ने कहा कि जिस तरह 2020 में कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी थी, उसी तरह कामरा को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कामरा पर उनके 'गद्दार' वाले बयान को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिससे पिछले रविवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की गई। शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था।

अधिकारी पर हमले के दोषी तीन हॉकर्स को सजा
नवी मुंबई की एक अदालत ने एक सरकारी अधिकारी पर हमले और उसके काम में बाधा डालने के दोषी तीन हॉकर्स को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई है। साल 2016 में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हॉकर्स ने सरकारी अधिकारी पर हमला किया था। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आर देशपांडे ने तीनों आरोपियों श्रीकांत सुरेंद्र शर्मा, दीपक कुमार छोटेलाल गायकवाड़ और सिराज जवाद खान को दोषी मानते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 2250 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 19 अगस्त 2016 की है, जब नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड अफसर सुभाष अदगाले सीबीडी बेलापुर रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान तीनों दोषियों ने अदगाले पर से मारपीट की और उनसे अभद्र भाषा में बात की।
 

बेलगावी में घर से बरामद हुए बुजुर्ग दंपत्ति के शव

बेलगावी के बीड़ी गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति के शव उनके घर में मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पहली नज़र में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। दंपति के घर से दो पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट के अनुसार, वे साइबर अपराध के शिकार हुए हैं। ऐसा लगता है कि साइबर धोखाधड़ी के कारण उन्हें 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है और वास्तविक राशि इससे भी अधिक हो सकती है। पुलिस फिलहाल मृतकों के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। मृतकों की पहचान डिएगो सैंटन नाज़रेथ (82) और उनकी पत्नी फ़्लेविया (79) के रूप में हुई है, जो क्रिश्चियन गली, बीड़ी के निवासी हैं।

बाबा सिद्दीकी की पत्नी ने हस्तक्षेप याचिका दायर की
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता बाबा सिद्दिकी की पत्नी ने एक आवेदन दायर कर मामले से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी। सिद्दीकी की पिछले साल 12 अक्तूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी की ओर दायर हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है और उनके लिए घटना के बारे में सच्चे और सही तथ्यों को रिकॉर्ड में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर उचित एवं समुचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह याचिका विशेष मकोका न्यायाधीश बीडी शेल्के के समक्ष दायर की गई है और इस पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। पुलिस ने 26 गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और दो अन्य को वांछित आरोपी बनाया है।

गैर-मराठी भाषियों के खिलाफ हिंसा जानबूझकर नहीं की गई: मनसे
राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने शनिवार को कहा कि राज्य में गैर-मराठी भाषियों के खिलाफ उसके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा जानबूझकर नहीं की गई। मनसे के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता वागीश सारस्वत ने कहा कि उनकी पार्टी को बिहार या कर्नाटक से आने वाले और महाराष्ट्र में रहने और काम करने वाले लोगों से कोई समस्या नहीं है, बशर्ते वे स्थानीय भाषा का सम्मान करें। सारस्वत लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद राजेश वर्मा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदी भाषियों पर किए जा रहे हमलों का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे। वर्मा ने आरोप लगाया था कि मनसे हिंदी भाषियों को निशाना बनाकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है।

मुसलमानों को 'सौगात-ए-मोदी' किट बांटने पर विपक्ष की आलोचना का शिंदे ने दिया जवाब
पुणे में गरीब मुसलमानों को 'सौगात-ए-मोदी' किट बांटने पर विपक्ष ने भाजपा की आलोचना की, जिसका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ फैलाया कि संविधान बदला जाएगा। इन्होंने सब कुछ किया और यही लोग पीएम नरेंद्र मोदी मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और जन धन योजना जैसी योजनाएं सभी के लिए हैं।

भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में नवी मुंबई में 14 विदेशी गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अवैध रूप से देश में रहने के आरोप में शनिवार को नवी मुंबई में पांच महिलाओं समेत 14 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि अफ्रीकी देशों नाइजीरिया, घाना और युगांडा के इन विदेशियों को वाशी इलाके के जाहूगांव से हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 2,03,500 रुपये नकद और उनके रहने के स्थान से 90,000 रुपये से अधिक की शराब बरामद की है। उन्होंने बताया कि पुलिस पंकज जोशी नामक व्यक्ति की भी तलाश कर रही है, जिसने कथित तौर पर निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किए बिना विदेशियों को अपना घर किराए पर दे दिया था।

वक्फ बोर्ड कोई सांविधानिक संस्था नहीं: स्वामी अवधेशानंद 
जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने नागपुर में वक्फ बोर्ड के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई सांविधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अतिक्रमण करने वाली संस्था है। अवधेशानंद ने कहा कि जहां तक औरंगजेब के मकबरे का सवाल है, वह न तो भारत के लिए आदर्श व्यक्ति हो सकता है, न ही मुसलमानों के लिए। 
 

चुनावी वादे हमेशा अमल में नहीं आते: कर्ज माफी पर अजित पवार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कर्ज माफी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी वादे हमेशा अमल में नहीं आते। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को अभी के लिए 31 मार्च तक अपने फसल ऋण चुकाने होंगे। पवार ने कहा कि सकारात्मक बात यह है कि 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध होंगे। 
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महाराष्ट्र में घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 44 करोड़ की संपत्ति की अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र के बिल्डर और उसके सहयोगियों के 44 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं। इसमें दुबई स्थित एक विला, मुंबई और पुणे में मकान और प्लॉट शामिल हैं। एजेंसी ने शनिवार को बताया कि इन संपत्तियों को धन शोधन निरोधक कानून के तहत अटैच की गई हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटर ललित टेकचंदानी और कुछ अन्य के खिलाफ की गई है। इन पर नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 1,700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये की रकम इकट्ठा करने का आरोप है।

संघीय जांच एजेंसी ने बताया कि प्रोजेक्ट में देरी के कारण ये घर खरीदार फ्लैट या रिफंड के बिना मुश्किल में फंस गए। टेकचंदानी को पिछले साल मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। ईडी ने दावा किया कि उससे पूछताछ में पता चला कि घर खरीदने वालों से मिले पैसे को बिल्डर ने निजी फायदे के लिए और अपने परिवार के सदस्यों सहित कई नामों से संपत्ति बनाने के लिए की। टेकचंदानी ने कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से हटने के बावजूद अन्य आरोपियों की मदद से कंपनी की संपत्तियों को अलग कर दिया। एजेंसी ने इससे पहले जांच के तहत 158 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी।
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