शिवसेना नेता शाइना एनसी को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। मामले में अब नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली धारा 79 और 356 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अरविंद सावंत के बयान का बचाव किया। इस पर शइना ने पूरे कुनबे की मानसिकता पर सवाल उठाए।
क्या है मामला?
दरअसल, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना की मुम्बादेवी विधानसभा सीट से उम्मीदवार शाइना एनसी को कथित तौर पर 'आयातित माल' कहे जाने को लेकर शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ यहां एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजया रहाटकर ने मामले में पुलिस और निर्वाचन आयोग से भी कार्रवाई की मांग की थी। मुंबई दक्षिण से शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि उनके शब्दों की गलत व्याख्या की जा रही है। वहीं, शाइना ने कहा था कि सावंत की टिप्पणी उद्धव ठाकरे नीत पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है।
इन धाराओं के तहत एफआईआर
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाइना की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (शब्दों, हाव-भाव, ध्वनि के माध्यम से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मंशा रखना) और 356 (2) (मानहानि) के तहत नागपाडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भाजपा छोड़कर शिवसेना में आईं
शाइना पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ थीं। वह हाल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना में शामिल हुई थीं। वह मुंबई की मुम्बादेवी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें कांग्रेस के अमीन पटेल के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होना है जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी।