54 वर्षीय कारोबारी साइरस मिस्त्री और उनके सहयोगी जहांगीर पंडोली चार सितंबर को उस समय मौत हो गई थी, जब उनकी लग्जरी कार मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर सूर्या नदी प बने पुल पर डिवाइडर से टकरा गई थी।
कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके एक सहयोगी की मौत के चार महीने बाद पुलिस ने बुधवार को पालघर की अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल किया।
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54 वर्षीय कारोबारी मिस्त्री और जहांगीर पंडोली चार सितंबर को उस समय मौत हो गई थी, जब उनकी लग्जरी कार मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर सूर्या नदी प बने पुल पर डिवाइडर से टकरा गई थी। वाहन चला रहीं अनाहिता पंडोले (55 वर्षीय) और डेरियस पंडोले गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पालघर जिला (ग्रामीण) पुलिस ने पांच नवंबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-ए (लापरवाही से मौत), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना या सार्वजनिक मार्ग पर सवारी करना), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने गवाहों से पूछताछ की थी और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और मर्जिडीज बेंच इंडिया, पुणे से रिपोर्ट प्राप्त की थी। पुलिस ने पहले कहा था कि मिस्त्री और जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया तेज गति से वाहन चलाने और चालक की ओर से निर्णय लेने में त्रुटि के कारण यह दुर्घटना हुई। स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहित पंडोले को दिसंबर में 108 दिनों तक इलाज कराने के बाद मुंबई के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।