दाऊद की मदद के लिए तीन लोगों को दस साल की सजा
मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने गुटखा निर्माता जे. एम. जोशी और दो अन्य को भगोड़े ‘गैंगस्टर’ दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों को पाकिस्तानी शहर कराची में इस उत्पाद का एक संयंत्र स्थापित करने में मदद करने के मामले में सोमवार को 10 साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने जोशी, जमीरुद्दीन अंसारी और फारुख मंसूरी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।