खड़क पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अमान अंसारी (22 वर्षीय) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है।
महाराष्ट्र के पुणे शहर में जाली दस्तावेजों की मदद से अवैध रूप से रहने के आरोप में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
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आईपीसी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज
खड़क पुलिस ने मोहम्मद अमान अंसारी (22 वर्षीय) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। अंसारी के पिता एक पाकिस्तानी नागरिक हैं।
2015 से पुणे में रह रहा था पाकिस्तानी नागरिक
उन्होंने कहा, 'युवक (अंसारी) का जन्म कराची में हुआ था। उनकी मां भारतीय हैं और पिता पाकिस्तानी हैं। वे कराची से दुबई चले गए थे, जहां उसने पढ़ाई की और 2015 में दोनों मां-बेटे भारत चले आए और अपने रिश्तेदारों के साथ पुणे में रहने लगे। डीसीपी (जोन-I) संदीप सिंह ने बताया कि उस समय उसके पास वैध वीजा था। अधिकारी ने बताया कि अंसारी ने शहर के एक स्कूल और बाद में एक जूनियर कॉलेज में प्रवेश लिया लेकिन इस बीच उसका वीजा समाप्त हो गया था।
फर्जी तरीके से हासिल किया आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट
उन्होंने कहा, उसे अपने वीजा के नवीनीकरण (रिन्यूवल) के लिए आवेदन करना चाहिए था या उचित प्रक्रिया के लिए जाना चाहिए था। इसके बजाय उसने फर्जी तरीके से आधार कार्ड हासिल कर लिया और उसके आधार पर उसे भारतीय पासपोर्ट भी उसे मिल गया।